रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) भर्ती परीक्षा को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से लिए गए दोनों परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी परीक्षाओं को रद्द करने का सरकार का निर्णय अभी बरकरार रहेगा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले काउंटर एफिडेविट के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी।
बता दें कि FRO और ACF भर्ती परीक्षा से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट के अगले आदेश पर इस मामले से जुड़े अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है।
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