गढ़वा: दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में खुले में मांस-मछली बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। नगर परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी मांस-मछली दुकानदारों और विक्रेताओं को निर्देशों का पालन करने को कहा है।
नगर परिषद की ओर से 10 अक्टूबर को जारी सूचना में कहा गया है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि में खुले में मांस, मछली आदि की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश नहीं मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई
नगर परिषद ने सभी संबंधित दुकानदारों और विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रतिबंधित अवधि के दौरान आदेश का पालन सुनिश्चित करें। यदि कोई व्यक्ति या विक्रेता निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में जारी आदेश की प्रतिलिपि गढ़वा के अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त को भी सूचनार्थ भेजी गई है।
दुर्गा पूजा के दौरान नगर परिषद ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।


