रांची: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को अब रात के समय मोबाइल चार्जिंग के लिए परेशानी हो सकती है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश दिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद रखने में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

दरअसल, कुछ दिन पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में एक घटना सामने आई थी, जिसमें रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे। इसी दौरान एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग के दौरान धुएं के साथ फट गया। इस घटना ने ट्रेन में चार्जिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को नए निर्देश जारी किए।
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
रेलवे बोर्ड ने इससे पहले 19 जून 2014 को भी रात के समय मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद दक्षिण पूर्व रेलवे में निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए। हालिया घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।
कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
रेलवे बोर्ड ने संबंधित कर्मचारियों को जरूरी निर्देश देने के साथ परामर्श और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को कहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रहें। निर्देशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है।
औचक निरीक्षण से होगी निगरानी
चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा औचक निरीक्षण किए जाएंगे। सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के दौरान इस नियम में कोई अपवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणा निधि सिंह ने भी यात्रियों से सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रात में सोते समय मोबाइल चार्ज नहीं करना चाहिए और चार्जिंग पॉइंट का स्विच बंद रखना चाहिए। थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है।
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