Wednesday, September 23

रांची: झारखंड सरकार निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत मिलने वाले 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर दाखिले के दायरे बढ़े है। अभी तक इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता था जिनकी सालाना आय 72 हजार रुपये तक थी, लेकिन नई प्रस्तावित नियमावली के अनुसार यह सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना कर दी जाएगी। इस बदलाव के लागू होने के बाद राज्य के आर्थिक रूप से मध्यम और कमजोर वर्ग के अधिक परिवार अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों पर करवा सकेंगे।

दाखिला प्रक्रिया भी होगी पूरी तरह डिजिटल और केंद्रीकृत

सिर्फ आय सीमा में ही बदलाव नहीं हो रहा, बल्कि आरटीई के तहत दाखिले की पूरी प्रक्रिया को भी नया रूप दिया जा रहा है। अभी तक यह प्रक्रिया जिला स्तर पर अलग-अलग लॉटरी के माध्यम से चलती थी, जिसे अब राज्य स्तर के केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए संचालित किया जाएगा। आवेदन और लॉटरी दोनों इस पोर्टल के माध्यम से होंगे, जबकि जिलों में सिर्फ आवेदनों की जांच की जिम्मेदारी रहेगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला उपायुक्त (डीसी) की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

मंजूरी के बाद राज्यभर में होगा लागू

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह प्रस्तावित नियमावली तैयार कर कार्मिक विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया है। दोनों विभागों की स्वीकृति मिलने के बाद इसे झारखंड के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से बड़ी संख्या में जरूरतमंद और पात्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा, जो पहले आय सीमा की बाध्यता के कारण इस योजना से बाहर रह जाते थे।

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