रांची: JSSC-CGL से जुड़े 99 कर्मचारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने से संबंधित सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई, जहां अदालत ने सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने का निर्देश दिया।
मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। सरकार को भी 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद JSSC-CGL के 99 कर्मचारियों को तत्काल राहत मिली है। सरकार की ओर से जारी नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक रहेगी। अब अगली सुनवाई में सरकार का पक्ष और जवाब सामने आने के बाद मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश ने उन 99 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिनकी नियुक्ति पर सरकारी आदेश के बाद सवाल खड़ा हो गया था। अब सभी की नजरें 15 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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