रांची: नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर रांची नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। निगम ने 10 कोचिंग संस्थानों और एकेडमी को अंतिम नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और भवन से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जा सकता है।
नगर निगम के अनुसार, इन संस्थानों को पहले भी नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे गए थे। कुछ संस्थानों ने जवाब दिया, लेकिन निगम ने उसे संतोषजनक नहीं पाया। इसके बाद 17 अक्टूबर को अंतिम नोटिस जारी किया गया।
इन दस्तावेजों के बिना संचालन पर कार्रवाई
नियमों के तहत कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल और लॉज के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, व्यावसायिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग की NOC और स्वीकृत भवन प्लान जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। संस्थानों को भवन के स्वीकृत उपयोग और सुरक्षा से जुड़े नियमों का भी पालन करना होगा।
इन 10 संस्थानों को मिला अंतिम नोटिस
- Catalyst IAS Academy — कचहरी रोड
- RC Physical Academy — हातमा
- Lakshya Defence Academy — बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी
- Prakash Career Foundation — Le Desire Complex, सर्कुलर रोड
- RC Defence Academy — लालपुर
- Yoddha Defence Academy — ईस्ट जेल रोड, थड़पखना
- Sure Success Centre — लालपुर
- Kiran Academy — ईस्ट जेल रोड
- Commando Physical Academy — हातमा
- RC Physical Academy — बिरसा नगर, सरना टोली
नियम तोड़ने पर भवन हो सकते हैं सील
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवन का उपयोग स्वीकृत नक्शे के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें भवन सील करने की कार्रवाई भी शामिल है।


