सरयू राय के केस में सचिवालय कर्मी बने आरोपी
पूर्व मंत्री सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दर्ज कराए गए केस में नेपाल हाउस में पदस्थापित रिकॉर्ड मैसेंजर शंभू सिंह को अतिरिक्त आरोपी बनाया गया है । केस में एमपी एमएलए केस में आरोपी के रूप में उन्हें तलब किया गया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत राज्य सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
अदालत ने कहा कि मुकदमे के दौरान दर्ज अभियोजन गवाहों के बयानों से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि शंभू सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की गोपनीय फाइलों के मोबाइल से फोटो लेकर उन्हें विभाग से बाहर पहुंचाने और सरयू राय तक उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि धारा 319 के तहत किसी नए व्यक्ति को आरोपी बनाने की शक्ति असाधारण है, लेकिन जब मुकदमे के दौरान मजबूत और ठोस साक्ष्य सामने आएं तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। अदालत ने माना कि शंभू सिंह के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य केवल अनुमान या संदेह पर आधारित नहीं हैं। अदालत ने शंभू सिंह के विरुद्ध समन जारी करते हुए उन्हें 5 अगस्त 2026 को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।


