झारखंड में नया राशन कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड में किसी भी तरह का संशोधन कराने की प्रक्रिया को खाद्य आपूर्ति विभाग ने बेहद सख्त कर दिया है। नई व्यवस्था में अब केवल सामान्य एड्रेस प्रूफ से काम नहीं चलेगा। विभाग ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए नियम और कड़े किए हैं।
6 दस्तावेज नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं
राशन कार्ड पोर्टल को इस तरह अपडेट किया गया है कि आवेदन के समय 6 अनिवार्य दस्तावेज अपलोड न करने पर फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ये दस्तावेज हैं:
घर की फोटो (वास्तविक निवास के प्रमाण के लिए)
आवेदक का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी
राशन कार्ड में शामिल परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट मान्य होगा।आवेदकों को फॉर्म में परिवार की आय का सटीक जरिया, पक्के मकान में कमरों की संख्या और टैक्स भुगतान से जुड़ी जानकारियां भी दर्ज करनी होंगी।
हर सदस्य का मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन
डिजिटल व्यवस्था में एक और बदलाव के तहत परिवार के सभी सदस्यों का अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी कर दिया गया है। दर्ज नंबर पर आए ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह नियम नया कार्ड बनाने, नाम जोड़ने, नाम हटाने और संशोधन कराने, सभी पर समान रूप से लागू होगा।
ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन भी जरूरी
आवेदन करने से पहले संबंधित जन वितरण प्रणाली (PDS) डीलर के पास ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद घर की फोटो और सभी दस्तावेजों के फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) के बाद ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
आवेदन से पहले क्या करें
नियमों को देखते हुए आवेदक पहले PDS डीलर से ई-केवाईसी करा लें, परिवार के हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेट तैयार रखें, और सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर चालू रखें, ताकि OTP आ सके।
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