रांची के एचईसी क्षेत्र स्थित बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम आदेश दिया। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने रांची के उपायुक्त (डीसी) और एसएसपी को अभियान रोकने को कहा है।अदालत ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को राहत देते हुए उन्हें 31 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान
मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने पक्ष रखा। जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने इस मामले में कोई फीस नहीं ली है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल एचईसी बाईपास रोड पर प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान रोक दिया गया है।



