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राँची, 1 सितंबर 2026: राजधानी राँची में अब फुटपाथ, डिवाइडर और पैदल चलने वाले रास्तों पर लगे अवैध विज्ञापन बोर्डों पर नगर निगम की कार्रवाई तेज होने वाली है। राँची नगर निगम की बाजार शाखा ने शहर में काम कर रही सभी विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी कर सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे होर्डिंग और विज्ञापन बोर्डों को सात दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

नगर निगम के निर्देश के मुताबिक डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट पोल, बिजली के खंभों, वॉकवे और रास्तों पर इस तरह लगाए गए विज्ञापन बोर्डों को हटाना होगा। संबंधित एजेंसियों को अपने विज्ञापनों का स्थलीय निरीक्षण कर नियमों के अनुरूप उन्हें हटाने, स्थानांतरित करने या पुनर्संरचित करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम का सख्त रुख

राँची नगर निगम की ओर से जारी आम सूचना में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की सड़कों और फुटपाथों को नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुगम बनाए रखना प्राथमिकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू वॉक’ को बताया मौलिक अधिकार

नगर निगम ने अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2026 के फैसले का भी उल्लेख किया है। फैसले में पैदल चलने के अधिकार यानी ‘Right to Walk’ को नागरिकों के मौलिक अधिकार से जोड़ा गया है।

इसके तहत पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और अवरोध-मुक्त फुटपाथ एवं पैदल मार्ग उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसी आधार पर फुटपाथ और पैदल रास्तों में बाधा बनने वाले विज्ञापन बोर्डों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

7 दिन में नहीं हटाया तो नगर निगम खुद करेगा कार्रवाई

नगर निगम ने विज्ञापन एजेंसियों को सात दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट बाजार शाखा में जमा करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा में बोर्ड नहीं हटाए गए तो निगम की ओर से अभियान चलाकर इन्हें हटाया जाएगा।

इतना ही नहीं, कार्रवाई के दौरान हटाए गए अवैध होर्डिंग और विज्ञापन सामग्री को जब्त भी किया जा सकता है। नगर निगम ने साफ किया है कि जब्ती की प्रक्रिया में होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय या भौतिक नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित विज्ञापन एजेंसी की होगी।

किन जगहों पर लगे बोर्डों पर कार्रवाई?

  • डिवाइडर पर लगे 12 फीट से कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड
  • स्ट्रीट लाइट पोल पर लगे विज्ञापन
  • बिजली के खंभों पर लगे बोर्ड
  • फुटपाथ और वॉकवे पर लगे विज्ञापन
  • पैदल चलने वाले रास्तों में बाधा बनने वाले होर्डिंग
  • सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे अन्य विज्ञापन बोर्ड

नगर निगम के इस आदेश के बाद राँची की सड़कों और फुटपाथों पर लगे छोटे-बड़े विज्ञापन बोर्डों को लेकर आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

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