दीपावली पर पटाखा बिक्री को लेकर जारी दो अलग-अलग आदेशों से दुकानदारों में बना था असमंजस…जिला प्रशासन ने बैठक कर निकाला रास्ता, निर्धारित स्थलों पर दुकान लगाने की मिली अनुमति

रांची: दीपावली पर पटाखा दुकानों को लेकर जिला प्रशासन और रांची नगर निगम के अलग-अलग आदेशों से पैदा हुआ विवाद आखिरकार सुलझ गया है। अब जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त दुकानदार निर्धारित स्थलों पर पटाखों की दुकानें लगा सकेंगे। शनिवार को जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की टीमों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस पर सहमति बनी। इस संबंध में जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है।
गौरतलब है कि पटाखा बिक्री को लेकर पहले जिला प्रशासन की ओर से दुकानों के लिए अनुमति जारी की गई थी, जबकि रांची नगर निगम ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया था कि नगर निगम की ओर से किसी भी व्यक्ति या दुकानदार को पटाखा बिक्री के लिए NOC या अनुमति नहीं दी गई है। नगर निगम ने अस्थायी दुकान, शेड या अन्य संरचना लगाने पर भी रोक की बात कही थी। दोनों विभागों के अलग-अलग आदेशों के बाद दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी।
Jharkhand Digital ने प्रमुखता से उठाया था मामला
इस पूरे विवाद को Jharkhand Digital ने प्रमुखता से सामने लाया था। खबर के जरिए यह सवाल उठाया गया था कि जब जिला प्रशासन पटाखा बिक्री की अनुमति दे रहा है और नगर निगम उसी स्थल पर NOC से इनकार कर रहा है, तो दुकानदार आखिर किस आदेश का पालन करें। खबर सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने बैठक कर समस्या का समाधान निकाल लिया है।
जिला प्रशासन की नई सूचना के मुताबिक, दीपावली पर पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी निर्धारित स्थलों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति देने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पहले जारी निषेधाज्ञा को इस सीमा तक संशोधित किया गया है।
प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे केवल निर्धारित स्थलों पर ही दुकान लगाएं और सभी सुरक्षा मानकों एवं दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।


