बोकारो के जेएसडब्ल्यू पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मुख्य द्वार को अनिश्चितकालीन बंद करने की सूचना के बाद प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रैयतों को नियोजन नहीं दिए जाने के विरोध में 29 अक्टूबर 2026 से मुख्य द्वार बंद करने की सूचना मिली थी। इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, चास प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
प्रशासन का यह आदेश 29 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत कोल ब्लॉक के मुख्य द्वार के 50 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
पांच या अधिक लोगों के जुटने पर रोक
निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, भीड़ लगाने, जुलूस निकालने, रैली, सभा, धरना और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा आग्नेयास्त्र, पारंपरिक हथियार और कुदाल व गैता जैसे खुदाई के उपकरण लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होगी।
औद्योगिक कार्य और आवागमन बाधित करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित
मुख्य द्वार के आसपास ऐसी किसी भी गतिविधि पर रोक रहेगी, जिससे औद्योगिक कार्य, सार्वजनिक आवागमन या विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश और आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
सख्ती से पालन कराने का निर्देश
अनुमंडल दंडाधिकारी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
