Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने PLFI से जुड़े मामले में आरोपी शुभम पोद्दार को जमानत दे दी है। यह मामला खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में एक कारोबारी से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा है।
मामले में खूंटी पुलिस ने 11 मार्च 2026 को केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने शुभम पोद्दार को गिरफ्तार किया था। आरोपी पर कारोबारी से बड़ी रकम की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर उसकी हत्या करवाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था।
25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर मिली बेल
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। कोर्ट ने शुभम पोद्दार को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया। शुभम पोद्दार की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
रनिया थाना में दर्ज है मामला
शुभम पोद्दार को जिस मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है, वह खूंटी जिले के रनिया थाना से संबंधित है। इस मामले का कांड संख्या 11/2026 है। पुलिस के अनुसार, इसी मामले में 11 मार्च 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी।
क्या है पूरा मामला?
आरोप के मुताबिक, शुभम पोद्दार ने एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की थी। आरोप है कि रकम नहीं देने पर कारोबारी की हत्या करवाने की धमकी भी दी गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शुभम पोद्दार को गिरफ्तार किया था।
अब झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले में आरोपी को राहत मिली है। हालांकि, जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है और मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
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