रांची, 4 नवंबर: बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दो याचिकाओं पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने दोनों मामलों की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा।
दरअसल, हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट की ओर से उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने और अभियोजन स्वीकृति के बिना संज्ञान लेने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों याचिकाओं पर अब अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।
बता दें कि यह मामला रांची के बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है। ईडी ने जमीन के दस्तावेजों में कथित हेरफेर और अवैध कब्जे के आरोपों की जांच के दौरान झामुमो नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी जांच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी सामने आया। ईडी ने इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया है। हेमंत सोरेन इन आरोपों को चुनौती देते हुए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
फिलहाल हाई कोर्ट में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
