Friday, October 23

बोकारो: बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) के विभिन्न प्लांट गेटों के 100 मीटर दायरे में लागू निषेधाज्ञा समाप्त कर दी गई है। चास की अनुमंडल दंडाधिकारी प्रांजल ढांडा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 2 बजे से इन क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहेंगे।

दरअसल, विस्थापित अप्रेंटिस संघ और अन्य संगठनों की ओर से BSL के मुख्य द्वार समेत अन्य गेटों को बंद कर धरना-प्रदर्शन किए जाने की आशंका के मद्देनजर 18 अक्टूबर को निषेधाज्ञा लागू की गई थी। प्रशासन को आशंका थी कि इससे संयंत्र में कर्मचारियों, अधिकारियों, संविदा श्रमिकों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही बाधित हो सकती है। साथ ही, औद्योगिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई गई थी।

इन गेटों के आसपास लागू थी निषेधाज्ञा

प्रतिबंध प्लांट गेट संख्या-02 (ऐश पौंड), गेट संख्या-03 (सेक्टर-9), गेट संख्या-04, गेट संख्या-09 (स्टील गेट), गेट संख्या-10 (दुग्गल गेट), सीईजेड गेट, प्लांट गेट संख्या-11 और तेनु कैनाल गेट के 100 मीटर दायरे में लागू था।

प्रशासन के नए आदेश के बाद इन सभी क्षेत्रों में धारा 163 के तहत लगाई गई निषेधाज्ञा समाप्त हो गई है।

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