रांची: ईडी के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया।
अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। वहीं, छह सप्ताह का समय मांगने पर अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी।
ईडी के तत्कालीन अधिकारियों ने दाखिल की है याचिका
मामला ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज और देवव्रत झा समेत अन्य से जुड़ा है। अधिकारियों की ओर से रांची के SC-ST थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
अधिकारियों के खिलाफ SC-ST थाना में प्राथमिकी दर्ज है। इसी प्राथमिकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है।
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