रांची समेत पूरे झारखंड में LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार जरूरी, SBI ATM, NPS और FD के नियमों में भी बदलाव
रांची। अक्टूबर की शुरुआत के साथ देशभर में कई ऐसे नियम और वित्तीय व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं, जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष असर आम लोगों पर पड़ सकता है। झारखंड में भी इन बदलावों का असर देखने को मिलेगा। खास तौर पर LPG सब्सिडी, बैंकिंग, ATM, NPS और निवेश से जुड़े नियमों पर लोगों को ध्यान देना होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहीं, जिनका ऑथेंटिकेशन बाकी है, वे इसे LPG डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी पर या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए पूरा कर सकते हैं।
1. LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी
झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग समेत ग्रामीण इलाकों के LPG उपभोक्ताओं के लिए यह सबसे अहम बदलाव है। अगर पात्र उपभोक्ता सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर लेना चाहते हैं, तो बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा होना चाहिए। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि ऑथेंटिकेशन नहीं कराने का मतलब यह नहीं है कि उपभोक्ता को गैस नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में उपलब्ध नियमों के अनुसार LPG बाजार मूल्य पर मिल सकता है, लेकिन सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
2. SBI के कुछ ग्राहकों के लिए ATM से मुफ्त निकासी की सीमा बदली
SBI के Salary Package Account वाले ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेनदेन की संख्या 1 अक्टूबर से घटाकर 10 से 5 प्रति माह कर दी गई है। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल हैं।
वहीं, SBI के Basic Savings Bank Deposit (BSBD) खातों में चार कैश निकासी हर महीने मुफ्त रहेंगी। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त कैश निकासी पर ₹15+GST शुल्क लगेगा। डिजिटल बैंकिंग लेनदेन पर यह शुल्क लागू नहीं है।
3. बड़ी FD पर ब्याज दरों की जानकारी देने के नियम बदले
1 अक्टूबर से RBI के नए नियमों के तहत बैंकों को Bulk Fixed Deposit की ब्याज दरों को पहले से सार्वजनिक करना होगा। बैंक अपनी वेबसाइट पर संबंधित दरों की जानकारी देंगे और बल्क डिपॉजिट की दरों को कारोबारी दिनों में निर्धारित समय पर अपडेट करना होगा।
यह बदलाव मुख्य रूप से बड़ी रकम की FD करने वाले ग्राहकों और संस्थागत जमाकर्ताओं से जुड़ा है।
4. NPS में नए शुल्क लागू
National Pension System यानी NPS और NPS Lite के तहत Point of Presence (PoP) के जरिए नया खाता खोलने वालों के लिए नया शुल्क ढांचा लागू हो गया है। PFRDA के अनुसार PoP के जरिए रजिस्ट्रेशन पर प्रति PRAN ₹200 का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग चार्ज निर्धारित किया गया है। पूरी तरह डिजिटल e-NPS माध्यम से जुड़े कुछ ग्राहकों पर PoP शुल्क लागू नहीं होने की व्यवस्था भी है।
5. UPI को लेकर बड़ा बदलाव, लेकिन 1 अक्टूबर से नहीं
UPI को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा है। 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर MDR व्यवस्था लागू होगी। ₹2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी लेनदेन इसके दायरे में आएंगे।
हालांकि आम ग्राहक को UPI से पैसे भेजने पर अलग से MDR नहीं देना होगा। Person-to-Person भुगतान मुफ्त रहेगा और ₹2,000 तक के भुगतान तथा Zero-MDR व्यवस्था के दायरे वाले छोटे व्यापारियों के लेनदेन भी प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए इसे 1 अक्टूबर से UPI चार्ज लगने के रूप में बताना सही नहीं होगा।
6. NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS प्रक्रिया आसान
1 अक्टूबर से भारत में रहने वाले व्यक्ति या HUF अगर किसी NRI से अचल संपत्ति खरीदते हैं, तो TDS प्रक्रिया में अलग से TAN की जरूरत नहीं होगी। निर्धारित प्रक्रिया में PAN का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि जहां TDS लागू है, वहां TDS काटने, जमा करने और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी।
7. PPF, NSC और Sukanya जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें नहीं बदलीं
अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। PPF की दर 7.1%, Sukanya Samriddhi की 8.2%, NSC की 7.7% और Kisan Vikas Patra की 7.5% बनी हुई है। यानी निवेशकों के लिए इस तिमाही में ब्याज दरों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ।
8. पेंशन पाने वालों के लिए Life Certificate का समय
1 अक्टूबर से 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर अपना Life Certificate यानी Jeevan Pramaan जमा कर सकते हैं। बाकी पेंशनरों के लिए सामान्य तौर पर वार्षिक Life Certificate जमा करने की अवधि नवंबर में होती है। डिजिटल Life Certificate की सुविधा के जरिए इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।
झारखंड में भी Jeevan Pramaan की सुविधा उपलब्ध है और Jharkhand Rajya Gramin Bank सहित संबंधित पेंशन वितरण एजेंसियां इस व्यवस्था में शामिल हैं।
9. झारखंड में अक्टूबर में बैंक जाने से पहले छुट्टियां जरूर देखें
त्योहारी सीजन के कारण अक्टूबर में बैंक शाखाओं के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। झारखंड में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 10 अक्टूबर को दूसरा शनिवार और 19-20 अक्टूबर को दुर्गा पूजा/दशहरा से जुड़े अवकाश हैं। इसके अलावा रविवार और चौथे शनिवार की छुट्टियां भी रहेंगी। हालांकि छुट्टी के दिन UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सुविधाएं आम तौर पर उपलब्ध रहती हैं।
DA और फ्री यात्रा को लेकर क्या है सच्चाई?
अक्टूबर से DA बढ़ने की खबरों के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 1 अक्टूबर 2026 से नई केंद्रीय DA बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा अभी उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार की पिछली आधिकारिक मंजूरी के अनुसार जनवरी 2026 से DA 60 प्रतिशत किया गया था। इसलिए फिलहाल “1 अक्टूबर से DA बढ़ गया” कहना सही नहीं होगा।
इसी तरह फ्री यात्रा की कोई नई देशव्यापी सुविधा 1 अक्टूबर से लागू नहीं हुई है। दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त DTC और क्लस्टर बस यात्रा जारी रखने के लिए Saheli Pink Smart Card 1 अक्टूबर से जरूरी किया गया है। यह व्यवस्था झारखंड में लागू नहीं है।
झारखंड के लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या?
झारखंड में आम परिवारों के लिए इस महीने सबसे जरूरी काम LPG बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की स्थिति जांचना है। इसके बाद SBI ग्राहक अपने ATM इस्तेमाल की सीमा, NPS ग्राहक नए शुल्क और निवेशक FD के नए नियमों को ध्यान में रखें। वहीं, पेंशनरों और बैंक से जुड़े काम करने वालों को अक्टूबर की छुट्टियों का कैलेंडर देखकर ही शाखा जाने की योजना बनानी चाहिए।
यानी अक्टूबर में बदलावों की लंबी सूची जरूर है, लेकिन हर बदलाव हर व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। ग्राहक को यह देखना जरूरी है कि वह LPG उपभोक्ता, SBI ग्राहक, NPS निवेशक, पेंशनर या किसी अन्य संबंधित श्रेणी में आता है या नहीं।
