रांची: 10 अगस्त को प्रस्तावित छात्र संगठनों के विधानसभा घेराव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने छात्रों के नाम महत्वपूर्ण अपील जारी की है। प्रशासन ने झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 (पूर्व में 144 CrPC) लागू होने की जानकारी देते हुए इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन और धरना को गैरकानूनी बताया है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में छात्रों से किसी भी तरह के आक्रामक या हिंसक प्रदर्शन से दूर रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर संबंधित छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
‘शिक्षा और भविष्य को प्राथमिकता दें’
प्रशासन ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि किसी भी आपराधिक या नकारात्मक रिकॉर्ड का असर उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, नौकरी और करियर पर पड़ सकता है। खासकर सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का हवाला देते हुए प्रशासन ने कहा कि ऐसा रिकॉर्ड भविष्य में रोजगार के अवसरों में बाधा बन सकता है।
शांतिपूर्ण तरीके से रखें अपनी बात
जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए शांतिपूर्ण और वैधानिक रास्ता अपनाएं। प्रशासन ने कहा कि आक्रामकता से समाधान नहीं निकलेगा और छात्रों को किसी भी तरह के बहकावे में आने के बजाय कानून का पालन करते हुए अपनी बात रखनी चाहिए।
प्रशासन ने छात्रों को राज्य और राष्ट्र का भविष्य बताते हुए संयम बरतने, शांति बनाए रखने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है।
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