अगर आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद काम की है। EPFO के तहत पात्र कर्मचारियों को EDLI यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के लिए कर्मचारी को अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को नियमों के अनुसार अधिकतम 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिल सकता है।
कैसे मिलता है 7 लाख रुपये तक का लाभ?
EDLI के तहत बीमा राशि कर्मचारी की मृत्यु से पहले के 12 महीनों के औसत मासिक वेतन के आधार पर तय होती है। गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 15,000 रुपये माना जाता है। इसके आधार पर सामान्य गणना औसत मासिक वेतन के 30 गुना और 2.5 लाख रुपये के बोनस से होती है।
यदि औसत मासिक वेतन 15,000 रुपये है, तो 30 गुना करने पर 4.5 लाख रुपये होते हैं। इसमें 2.5 लाख रुपये का बोनस जोड़ने पर कुल राशि 7 लाख रुपये तक पहुंचती है। वेतन की गणना में पात्रता के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल किया जाता है।
किसे मिलता है EDLI का फायदा?
EPF के पात्र सदस्य आमतौर पर EDLI के दायरे में आते हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। हालांकि लाभ के लिए योजना की निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
EDLI का पैसा कैसे करें क्लेम?
EDLI का लाभ लेने के लिए नॉमिनी या कानूनी वारिस को फॉर्म 5-IF के जरिए दावा करना होता है। फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। आमतौर पर नियोक्ता से फॉर्म का सत्यापन कराया जाता है। यदि नियोक्ता से सत्यापन संभव नहीं हो, तो निर्धारित सक्षम अधिकारी से भी सत्यापन कराया जा सकता है। इसके बाद दावा संबंधित EPFO कार्यालय में जमा किया जाता है।
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