रांची: छात्र संगठन आइसा की राष्ट्रीय नेता नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अमरनाथ पांडेय को रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कुछ शर्तों के साथ अमरनाथ पांडेय को जमानत देने का आदेश दिया।
अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह नेहा बोरा से दूर रहेगा और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं करेगा। इन्हीं शर्तों के आधार पर कोर्ट ने उसे राहत दी।
अमरनाथ पांडेय की ओर से अधिवक्ता कुशल कुमार, गौरव शुक्ला, क्षितिज और नेहा मेहता ने अदालत में जमानत के पक्ष में दलीलें रखीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद CJM कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।
अमरनाथ पांडेय के खिलाफ धुर्वा थाना में मामला दर्ज है। पुलिस ने इस संबंध में कांड संख्या 197/2026 दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
स्याही फेंकने की घटना के बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा था। घटना को लेकर छात्र संगठनों और राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। अब अदालत से जमानत मिलने के बाद अमरनाथ पांडेय को राहत मिली है।
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